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आसाराम के बेटे नारायण साईं को बहनों से रेप पर उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना

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सूरत की सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साईं पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 26 अप्रैल को गुजरात के सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट ने नारायण साईं को दोषी करार दिया गया था और सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी थी। आज कोर्ट ने नाराय़ण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नारायण साईं का पिता आसाराम भी रेप केस में जेल में बंद है।

गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म का ये मामला 11 साल पुराना है, 2013 में इस मामले में एफआईआर हुई थी। शुक्रवार को सूरत सत्र अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साई को 2013 के इस दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था। 47 साल के साईं को आइपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक भय) और 120-बी (साजिश) के तहत दोषी करार पाया गया। जिसके बाद आज (मंगलवार) उसे सजा सुनाई गई।

साईं पर 2013 में इस मामले में एफआईआर हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो फरार हो गया था। करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से वो जेल में है। करीब पांच साल केस चलने के बाद इस मामले में साईं को सजा हुई है।

2013 में राजस्थान में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की निवासी दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। बड़ी बहन ने अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में और छोटी बहन ने आसाराम के सूरत के जहांगीरपुरा स्थित आश्रम में अपने साथ रेप की बात कही थी।