जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि भारत के इन राज्यों में भी आप नहीं खरीद सकते कोई भी संपत्ति।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब वहां पर कोई भी जमीन या संपत्ति खरीद सकते हैं।
लेकिन जम्मू-कश्मीर के अलावा भी भारत की कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते।
हिमाचल प्रदेश :- यदि आप हिमाचल प्रदेश की निवासी नहीं है तो वहां पर जाकर आप कोई भी संपत्ति या मकान नहीं खरीद सकते यहां तक कि गैर कृषक हिमाचली भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं, भले उनके पास हिमाचल का राशन कार्ड क्यों न हो। साल 1972 के भूमि मुजारा कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी, जिसके तहत कोई भी गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता है।
नार्थ ईस्ट के राज्य :- नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी भारतीय लोगों के जाकर अपनी जमीन नहीं खरीद सकते हो इसमें नागालैंड मिजोरम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय इन प्रदेशों में जाकर आप वहां पर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति या फिर जमीन नहीं खरीद सकते।
सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासियों को ही जमीन खरीदने की अनुमति है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371एफ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं।
जम्मू कश्मीर जैसा ही नागालैंड के पास में एक विशेष प्रावधान है 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 (A) का प्रावधान मिला था। इसमें ऐसे कई मामले में जिसमे दखल नहीं दिया जा सकता है।
धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां,नगा संप्रदाय के कानून, नगा कानूनों के आधार पर नागरिक और आपराधिक मामलों में न्याय,जमीन का स्वामित्व और खरीद-फरोख्त।