प्रदेश के जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया.
छत्तीसगढ़ के अधिकांश अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के अधिनियम के तहत जारी किए गए टिकट का वकालतनामा में उपयोग नहीं किया जा रहा है. शिकायत मिलने पर स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन प्रभाकर चंदेल ने प्रदेश के कई जिला न्यायालयों में अपनी टीम को भेजकर जांच करवाई थी. जिसके बाद 250 से ज्यादा प्रदेश के जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया.
स्टेट बार के चेयरमैन प्रभाकर चंदेल का कहना है कि अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए टिकट जारी किया गया था. उन टिकटों को वकालतनामे में लगाना अनिवार्य है. क्योंकि उससे आने वाली राशि का उपयोग अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के रूप में इस्तेमाल की जाती है और पिछले डेढ़ सालों से अधिवक्ताओं के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है.
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से चर्चा
प्रभाकर चंदेल ने बताया कि मामले को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी चर्चा की गई है. जिसको लेकर करीब 250 अधिवक्ताओं को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर स्टेट बार काउंसिल उनपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा.