किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर युवक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पूरा मामला नवंबर 2018 का है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने टॉयलेट के लिए कमरे से निकली किशोरी का घसीट कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। वहीं केस दबाने के लिए परिजनों को पैसे का प्रलोभन भी दिया था।
कोर्ट में आरोपी कबूल नहीं कर रहा था गुनाह, कोर्ट ने सबूत मांगे तो पेश नहीं कर सका, जुर्माना भी
- अतिरिक्त लोक अभियोजक पुष्पारानी पाढ़ी ने बताया कि पुलगांव थाना क्षेत्र निवासी किशोरी 17 नवंबर की रात टॉयलेट जाने के लिए कमरे से बाहर निकली। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला जितेंद्र उर्फ राहुल ठाकरे मुंह दबाकर उसे घसीटता हुआ खाली मकान में ले गया। वहां पर उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी के पिता उठे तो बेटी को बिस्तर पर नहीं देख उसे ढूंढने लगे। उन्होंने पत्नी से पूछताछ की, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी।
- इस पर दंपति ने आस-पास में काफी खोजबीन की। करीब आधे घंटे के बाद बेटी मोहल्ले के रहने वाले जितेंद्र के साथ आते दिखी। फिर मामले का खुलासा हुआ। सुनवाई के दौरान युवक ने अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया था। पर वह अपने बचाव में एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सका। इसलिए मामले में धारा 363, 366 में पांच-पांच साल की सजा और 376 में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मासूम के परिजनों को मुआवजा देने के लिए आदेश दिया है।
- विरोध दर्ज करने पर हमले पर उतारू हो गया आरोपी मां को सामने देखकर बेटी दौड़ते पास पहुंची। बताया कि जब वो बाथरुम के लिए उठी तो आरोपी उसका मुंह दबाकर खींचता हुआ पास के एक खाली मकान में ले गया, जहां उसकी आबरू लूट ली। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। साथ ही घटना जानकारी नहीं देने पर पैसे का भी प्रलोभन दिया। आरोपी को देखकर परिजनों ने विरोध शुरू किया तो गाली-गलौज करते हुए हमले पर उतारू हो गया।