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सरकार ने दुकानदारों के खिलाफ उठाया यह सख्त कदम, अब ग्राहक इस जगह कर सकेंगे शिकायत..




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सर्विस चार्ज की आड़ में ग्राहक को लूटने केमुद्देमें सरकार ने सख्ती दिखाई है।कंज्यूमर मिनिस्टर रामविलास पासवान नेबोलाहै कि उपभोक्ता बिल एक्ट का रूप ले चुका है।कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में CCPA का गठन किया गया है।इसकी मदद से सभी कंज्यूमर न्यायालय व फोरम का नाम बदल कर कंज्यूमर कमीशन हो जाएगा।पहलेन्यायालयया फोरम उसी केस को देखेगा जो उसके पास जाकर शिकायत करेगा।इसकेअतिरिक्तCCPA के पास Suo moto जारी करने का भी अधिकार होगा।

कर सकते हैं शिकायत
पहले CCPA का प्रोविजन नहीं था।CCPA ग्राहक को यह ताकत देता है कि अगर आपने समान नहीं खरीदा है या खरीदने से पहले भी आप शिकायत कर सकते हैं।मसलन आपको पता है कि किसी प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है तो आप खरीदने से पहले भी उसकी शिकायत कर सकते हैं।प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, जिसमें CCPA के भीऑफिसरहोंगे, साथ ही सभी सेक्टर के प्रतिनिधि होंगे।

ग्राहक का अधिकार बढ़ा
ज्यादातर उपभोक्ता के पास जानकारी का अभाव रहता है।उनको यह नहीं मालूम होता है कि कोई शिकायत कहां करे।इस समस्या को भी CCPA की मदद से दूर किया जाएगा।साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को भीआसानबनाया जाएगा।पहले सामान जहां से खरीदते थे वहीं शिकायत करनी होती थी।अब उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं।उन्हें इसके लिएएडवोकेटकरने की भीआवश्यकतानहीं है।

लाखों केस पेंडिंग
कंज्यूमरन्यायालयमें लाखों केस पेंडिंग हैं।मसलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 लाख 50 हजार केस लंबित है।इसकी एक बड़ी वजह है कि कई पद खाली पड़े हैं।जोमेम्बरया चेयरमैन हैं, उनसे लगातार आग्रह है कि खाली पदों को जल्द भर जाए।जज को नए बिल के तहत नहीं रखा गया है।उपभोक्ता नियमों का मकसद ग्राहकों को न्याय दिलाना है ना किन्यायालयकचहरी के चक्कर लगवाना।

सख्त प्रावधान
कानून में मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) को लेकर भी कई प्रोविजन किए गए हैं।मीडिया सेबोलागया है कि जितना लिखित दिया गया है सिर्फ उतना ही प्रचारित करना या दिखाना है।सेलिब्रिटी जो ब्रांड का प्रचार करते हैं, उनके लिएबोलागया है कि जितना लिखा दिया गया है सिर्फ उतना ही बोले।इसके अलग कुछ नहीं करना है।बता दें, सेलिब्रिटी के लिएकारागारका प्रोविजन नहीं है।मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर आजीवनजेलका भी प्रोविजन है।

मैन्युफैक्चरिंग डेट
हालांकि, सेलिब्रिटी जो ब्रांड का प्रचार करते हैं उनपर जुर्माना का प्रोविजन है।सेलिब्रिटी केविरूद्ध10 लाख रुपये तक जुर्मानाव1वर्षतक प्रचार करने पर रोक के भी प्रोविजन शामिल किए गए हैं।पासवान नेबोलाकि यह सब कुछ अभी सिर्फ एक्ट में है, रूल जल्द बनेंगे।3 महीने में सारे रूल बन कर तैयार हो जाएंगे।हर सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होनामहत्वपूर्णहै।