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धोखाधड़ी का वो मामला, जिसमें गिरफ्तार हुए पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी…

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छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) के बेटे व पूर्व विधायक अमित जोगी (Amit Jogi) गिरफ्तार कर लिए गए हैं. बिलासपुर (Bilaspur) के मारवाही सदन से सोमवार की सुबह अमित जोगी को पुलिस ने धोखाधड़ी (Fraud) के मामले गिरफ्तार (Arrest) किया है. इसके बाद उन्हें गौरेला पुलिस (Gaurela Police) थाने ले जाया गया. वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मुलायजा के बाद उन्हें कोर्ट (Court) में पेश किया जाएगा. वकालत की पढ़ाई किए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे (जोगी कांग्रेस) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करने का निर्णय लिया है.

अमित जोगी (Amit Jogi) की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. पूर्व सीएम व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो अजीत जोगी (Ajit Jogi) ने इस कार्रवाई को भूपेश सरकार का जंगलराज बताया है. जोगी कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता इकबाल रिजवी ने कहा कि ये कुंठावश की गई कार्रवाई है. जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (Mohan Markam) ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है. यदि कोई गलत किया है तो कार्रवाई होगी. बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भी इस मामले में सरकार का समर्थन किया है. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब प्रदेश में कानून अपना काम कर हा है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर धोखाधड़ी का वो कौन सा मामला है, जिसमें अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने सबसे पहले अ​मित जोगी की नागरिकता, जन्म स्थान और जन्मतिथि को लेकर कानूनन सवाल उठाए थे. इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अमित जोगी को भारी बहुमत से जीत मिली थी. समीरा पैकरा की शिकायत के मुताबिक अमित जोगी ने निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथपत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था. चुनाव हारने के बाद समीरा ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अमित जोगी की जाति एवं जन्म तिथि को चुनौती दी थी.

बता दें कि हाई कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद जनवरी 2019 में हाई कोर्ट ने समीरा पैकरा की याचिका को खारिज कर दिया. इसके पीछे दलील दी गई कि 2013 के चुनाव के बाद का छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है. बता दें कि तब तक दिसंबर 2018 में चुनाव के बाद प्रदेश में नई सरकार ने काम शुरू कर दिया था.

..तो थाने पहुंचा मामला
हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 3 फरवरी 2019 को समीरा पैकरा ने बिलासपुर जिले के गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसमें समीरा ने आरोप लगाया कि अमित जोगी ने विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में होना बताया है. जबकि उनका जन्म वर्ष 1977 में टेक्सास, अमेरिका में हुआ है. इसी मामले में अमित जोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

ऐसे गिरफ्तारी क्यों?
जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता व पेशे वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल रिजवी कहते हैं कि यदि अमित जोगी ने गलत जानकारी दी भी है तो ये उतना बड़ा जुर्म नहीं है, जिसमें नाटकीय ढंग से पुलिस एक पूर्व सीएम के बेटे व पूर्व विधायक एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को उनके निवास से गिरफ्तार कर ले. ये सरकार की बदलापुर की राजनीति के तहत की गई कार्रवाई है.