हाई कोर्ट ने जकांछ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट के आार पर जमानत आवेदन पर शीघ्र सुनवाई से इन्कार कर दिया। साथ ही शासन को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आवेदन पर अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं की गई है। इस बीच अमित को बिलासपुर से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस से बुवार की शाम को अमित को डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां आपात चिकित्सा कक्ष में डॉक्टरों की टीम उनकी जांच की है।
अमित के जमानत आवेदन पर बुवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके अविक्ता ने मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि अमित गंभीर रूप से बीमार हैं। उपचार के लिए शीघ्र सुनवाई कर जमानत देने की मांग की। वहीं सरकार की तरफ से महाविक्ता सतीश चंद्र वर्मा व शासकीय अविक्ता घनश्याम पटेल ने कोर्ट में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अमित के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बात कही गई है।
दोनों ने अमित को मेडिकल आार पर जमानत देने का विरो किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आार पर मामले में शीघ्र सुनवाई से मना कर दिया और केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले पेंड्रा जेएमएफसी अदालत एवं सत्र न्यायालय भी उनकी जमानत खारिज कर चुके हैं।
जन्म स्थान की गलत जाकारी मामले हैं गिरफ्तार
मरवाही के पूर्व विायक अमित को गौरेला पुलिस ने भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की रिपोर्ट पर तीन सितंबर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था। अमित पर जन्म स्थान की गलत जानकारी देने का आरोप है। अमित 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बिलासपुर अपोलो मे भर्ती कराया गया था।