Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : पुलिस वाहन की ठोकर से युवक की मौत, 6.72 लाख...

छत्तीसगढ़ : पुलिस वाहन की ठोकर से युवक की मौत, 6.72 लाख मुआवजा

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003

तृतीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण ने पुलिस की सरकारी वाहन की ठोकर से राजमिस्त्री की मौत होने के मामले में सूरजपुर पुलिस अधीक्षक को मृतक की आश्रित मां को 6.72 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। तारबाहर पीजीबीटी कालेज के पीछे रहने वाली सुघनी बाई पति स्व.रामचरण का पुत्र सोन सिंह कंवर (24) राजमिस्त्री का काम करता था। आठ नवंबर 2014 को पुलिस की सरकारी वाहन टाटा सूमो सीजी 03-4633 का चालक आरक्षक श्याम नारायण मिश्रा तेज और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बाइक से जो रहे सोन सिंह कंवर को सुतर्रा मुख्य मार्ग में सामने से ठोकर मार दिया।

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सोन सिंह को कटघोरा अस्पताल ले जाया गया। जांच उपरांत डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले में कटघोरा पुलिस ने चालक श्याम नारायण मिश्रा के खिलाफ धारा 279, 337 एवं 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। मृतक की मां सुघनी बाई ने चालक एवं पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को पक्षकार बनाते हुए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।

तृतीय अपर मोटर दुुर्घटना दावा अधिकारण ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई में मृतक का आय सिद्ध नहीं होने पर निर्धारित आय की गणना कर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को एक माह के अंदर मृतक की आश्रित बेवा मां सुघनी बाई को छह लाख 72 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने मुआवजा राशि पर 15 फरवरी 2015 से भुगतान दिनांक तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।