Home छत्तीसगढ़ CGPSC : छत्तीसगढ़ में आरक्षण के पेच से अटक सकती है पीएससी...

CGPSC : छत्तीसगढ़ में आरक्षण के पेच से अटक सकती है पीएससी की नई भर्ती




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

 छत्तीसगढ़ में नए आरक्षण की घोषणा के साथ सरकारी नौकरी में भर्ती का पेच फंस गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) हर वर्ष संविधान दिवस पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता रहा है, लेकिन इस बार यह विज्ञापन अटक गया है। सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है, जिसके कारण नए सिरे से विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हुई है। वहीं, आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में नई भर्ती और प्रमोशन पर भी असर पड़ रहा है। नए आरक्षण के आधार पर प्रमोशन भी अटक गया है। पीएससी के चेयरमैन केआर पिस्दा ने बताया कि रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले विभागों से जानकारी मंगाई गई थी। विभाग ने पुराने आरक्षण के आधार पर जानकारी दी, जिसे वापस कर दिया गया है। अब नए आरक्षण के आधार पर भर्तियां निकाली जाएंगी। पदोन्नति में भी पेच फंसने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की दिक्कत बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया है। आरक्षण की तय सीमा से ज्यादा होने के बाद सामाजिक संगठन कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे दे दिया है। उच्च न्यायालय ने न केवल याचिका को स्वीकार किया, बल्कि पहली ही पेशी में इस बात का भी निर्णय दिया था कि भर्ती परीक्षा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि जब तक उच्च न्यायालय याचिका में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुनाती है, तब तक नियुक्ति नहीं हो सकती। अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है।

दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नौकरी अटकी

व्यापमं और पीएससी की परीक्षा में रिजल्ट घोषित होने के बाद भी नौकरी अटक रही है। चयनित उम्मीदवार दस्तावेजों का सत्यापन भी करा रहे हैं, लेकिन कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही नौकरी पक्की होगी। व्याख्यता की भर्ती के लिए व्यापमं ने परीक्षा ली। रिजल्ट भी जारी कर दिया। अब दस्तावेजों का परीक्षण 4 नवंबर से 11 नवंबर के बीच किया जाएगा। इस भर्ती को लेकर भी उम्मीदवारों ने कोर्ट में आवेदन किया है। ऐसे में निर्णय कोर्ट के फैसले के बाद ही लिया जाएगा।

कोर्ट ने आरक्षण अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर रोक लगाई है। इसको लेकर 100 बिंदुओं का आरक्षण रोस्टर बनाया जा रहा है। यह रोस्टर जल्द बन जाएगा, जिसके बाद भर्ती की समस्या नहीं रहेगी। डॉ कमलप्रीत सिंह, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

फैक्ट फाइल

वर्ष-पदों की संख्या- डिप्टी कलेक्टर-डीएसपी

2014- 109 – 21 – 02

2015- 352 – 10 – 18

2016- 293 – 10 – 33

2017- 299 – 36 – 33

2018- 160 – 03 – 09

(राज्य सेवा के लिए पीएससी की ओर से जारी विज्ञापन)