जीएसटी से बचने के लिए चन्द्रपुर की फर्म के बिल पर सरिया में सीमेंट बिक रहा था। जीएसटी में इनपुट क्रेडिट लेने के लालच में हो रही इस बोगस बिक्री का राज्य कर विभाग ने भांडा फोड़ दिया और बिना बिल इनवाइस व ईवे बिल के सप्लाई किए जाने पर व्यवसायी से टैक्स समेत पेनाल्टी भी वसूली है।
जिले में जीएसटी में चोरी के हर दिन नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। इस दफा बोगस बिल के जरिए माल सप्लाई का केस सामने आया है। दरअसल बलौदाबाजार से 600 सीमेंट लेकर निकले ट्रक को जांजगीर जिले के चन्द्रपुर जाना था। बिल इनवाइस के अनुसार ट्रक की सीमेंट को चन्द्रपुर जय बालाजी ट्रेडर्स के यहां अनलोड होना था लेकिन आदर्श रोड लाइन की यह ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीडी 9489 चन्द्रपुर की जगह रायगढ़ जिले के सरिया में एक गोदाम के पास संदिग्ध अवस्था में मिली। असिस्टेंट कमिश्नर शंकर सिंह जानसन ने ड्रायवर से पूछताछ की तो पता चला कि बिल व बिल्टी गोदाम के मालिक को दी गई है लेकिन गोदाम मालिक ने इससे इंकार कर दिया। बिला बिल इनवाइस के सीमेंट सप्लाई और एक जिले से दूसरे जिले में सप्लाई के लिए ईवे बिल नहीं मिलने पर विभाग ने गाड़ी जप्त कर ली। जीएसटी में कर अपवंचन के इस मामले के बाद राज्य कर विभाग ने रायपुर से सीमेंट भेजने वाली कंपनी की भी खबर ली और जीएसटी चोरी का मामला सामने आने के बाद संबंधित फर्म से 65 हजार की पेनाल्टी भरवाई है। इसी तरह रायपुर से सरिया लोडकर आ रही फर्म से भी 2 लाख 37 हजार की पेनाल्टी ली गई है।
यूं चल रहा इनपुट क्रेडिट का खेल
सीमेंट पर स्टेट एवं सेंट्रल जीएसटी को मिलाकर कुल 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसलिए जीएसटी में इनपुट क्रेडिट लेने के चक्कर में व्यवसायी यह तरीका अपना रहे हैं। ज्यादातर व्यवसायी जीएसटी में बिल के साथ एक नंबर में खरीदी कर बिक्री के वक्त इधर-उधर के रास्ते तलाशते हैं। जिससे रिकार्ड में उनका स्टाक अनसोल्ड दिखता है और इस दौरान वो बिना जीएसटी के दो नंबर में अपना माल खपा देते हैं और आगे जाकर कुछ पक्के बिल में बिक्री दिखाकर उसकी इनपुट क्रेडिट भी ले लेते हैं।
पुराने ईवे बिल से सरिया सप्लाई
रायपुर में मां खुदरगड़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड से ट्रक क्रमांक सीजी 07 ई 3695 सरिया लोडकर निकला था। यह लोहे का सरिया शहर में पटेलपाली की किसी फर्म में अनलोड होना था लेकिन राज्य कर विभाग के अफसरों ने इसे पकड़ा तो इसमें ईवे बिल एक्सपायर मिला। फर्म ने 14 अक्टूबर को ईवे बिल जारी किया था, जो कि रायपुर रायगढ़ की दूरी के अनुसार 16 तक ही वैध था लेकिन इसके बाद भी सरिया की सप्लाई होना पाया गया तो फिर इसमें 2 लाख 37 हजार की पेनाल्टी लगाई गई।
जीएसटी में कर अपवंचन के दो मामलों में कार्रवाई कर विभाग ने करीब 3 लाख रूपये का टैक्स व पेनाल्टी वसूला है। जांजगीर की फर्म के इनवाइस बिल पर रायगढ़ में सीमेंट की सप्लाई की जा रही थी। जीएसटी में बिना बिल इनवाइस के इस तरह से बिक्री पाए जाने के बाद उक्त कार्रवाई की गई है।
टीएल ध्रुव, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ।