अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें. क्योंकि अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2019 है. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) पिछले महीने उन लोगों के लिए ITR और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है.
कौन भर सकता है रिटर्न
यह आईटीआर वही भरेंगे, जिनकी असेसिंग आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत की जाती है, इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं और उनके अकाउंट को फाइलिंग के पहले ऑडिट करने की जरूरत होती है.
जुर्माना देकर भी भर सकते हैं रिटर्न व्यक्तिगत आयकरदाता, नौकरीपेशा, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2019 तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना था. लेकिन अगर रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो अब भी आप जुर्माना देकर ITR फाइल कर सकते हैं.
कितना लगेगा जुर्माना >> अगर टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख तक ITR फाइल नहीं करता है उस पर जुर्माना लगेगा.
>> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 31 अगस्त 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक, ITR फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
>> अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020 तक ITR फाइल करते हैं तो आप 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
>> जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनको लेट फाइन के तौर 1,000 रुपये देने होंगे.
किनके लिए रिटर्न भरना जरूरी
आपकी सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. सीनियर सिटीजन (60 वर्ष और 80 वर्ष के बीच) के लिए लिमिट 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 5 लाख रुपये है.