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इस सरकारी योजना में प्रति माह 200 रुपये निवेश कर मिलेगी 72,000 पेंशन




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अपने भविष्य को संवारने के लिए हम कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन महंगाई के इस दौर में अपने सभी सपने पूरे नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट के बाद लोग पेंशन की सुविधा लेते हैं। इसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी काफी करते हैं। आज हम आपको ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से हर महीने 200 रुपये निवेश कर आपको सालाना 72,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

बेहद काम की है ये योजनाहम बात कर रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, जिसके तहत अगर पति-पत्नी प्रति माह 200 रुपये निवेश करते हैं, तो वे हर साल 72,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। इसी साल नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत आपको ये फायदा मिलेगा। अगली स्लाइड में जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया।

तीन मिनट में हो जाएगा रजिस्ट्रेशनखास बात ये है कि इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में महज दो से तीन मिनट ही लगते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाते की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे कि आपकी उम्र के हिसाब से प्रति माह किस्त 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हो सकती है। आगे जानते हैं आपको इससे कैसे फायदा होगा।

ऐसे मिलेगा फायदाअगर आपकी उम्र 30 साल है, तो आपको हर महीने 100 रुपये का अंशदान देना होगा। यानी एक साल में आपको 1,200 रुपये और पूरे पात्र उम्र में आपको 36,000 रुपये का योगदान देना होगा। जब वह 60 साल का हो जाएगा, तब उसे सालाना 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही व्यक्ति के निधन के बाद उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन यानी 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। पति और पत्नी दोनों ही इस योजना को चुन सकते हैं। अगर दोनों ही इस योजना को चुनते हैं, तो 60 साल के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। अगली स्लाइड जानते हैं योजनाओं की कुछ शर्तों के बारे में।

बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम कारोबारियों व खुद का बिजनेस करने वालों के लिए है।

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना जरूरी है। यह योजना रिक्शा चालक, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, घरेलू कामगार, घर-घर काम करने वाले, खुद के अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, आदि के लिए है। साथ ही आपकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी अनिवार्य है