राज्य स्त्रोत निशक्तजन संस्थान के नाम पर घोटाले का मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धांधली का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश पारित किया है। सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेशानुसार FIR दर्ज होने के 15 दिन के अंदर मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी जब्त किया जाए। बता दें कि याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक फर्जी तरीके से कर्मचारियों के नाम पर सैलरी निकाली जा रही थी। राज्य स्त्रोत निशक्तजन संस्थान केवल कागजों पर ही मौजूद था। निर्देशों के साथ याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत किया है।