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अब नहीं कर सकते एक दिन में 10 हजार से अधिक कैश पेमेंट, बदला गया है ये नियम…

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 अगर आप भी 10 हजार से अधिक रकम का पेमेंट कैश में करते हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्ट कानून 1962 में बदलाव किया है, जिसके बाद किसी एक व्यक्ति को एक दिन में कैश पेमेंट की लिमिट घटा दिया गया है. इनकम टैक्स एक्ट में 6DD में बदलाव किया गया है. यह नियम किसी भी व्यक्ति एक दिन में कैश पेमेंट करने या अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के जरिए 20 हजार रुपये से अधिक पेमेंट करने में बारे में है. इस नियम में संशोधन के बाद अब पेमेंट की यह लिमिट 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई है. इनकम टैक्स रूल 6DD में संशोधन के मुताबिक, किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी बैंक या ऐसे मामले जिनमें भुगतान 10,000 रुपये से अधिक किसी व्यक्ति को एक दिन में किया जा सकता है, अन्यथा किसी बैंक या खाते के पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक क्लीयरेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली के उपयोग से भुगतान खाता चेक द्वारा पेमेंट की लिमिट 10 हजार रुपये है. इससे अधिक पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जा सकता है, जोकि 6ABBA अंतर्गत आता है. ​द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है.

नियम 6ABBA को 1 सिंतबर 2016 से इस प्रावधान के तहत जोड़ा गया है, जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के बारे में है. इसमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT और भीम के जरिए पेमेंट शामिल है.

इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से करें 10 हजार से अधिक पेमेंट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स नियम 1962 में बदलाव किया है, जिसके बाद अब नए नियम को इनकम टैक्स एक्ट (तीसरा सांशोधन) 2020 कहा जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो एक दिन में एक व्यक्ति को कैश पेमेंट के जरिए 10 हजार रुपये ही लिमिट है. इससे अधिक पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है.