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कोरोना पर काबू पाने की कोशिश:रायपुर में किराना स्टोर, बाजार, मॉल, शराब दुकानें शाम 6 बजे हो जाएंगी बंद, रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे तक की छूट

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रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने शनिवार शाम एक आदेश जारी किया है। अब शहर में बढ़ते संक्रमण की वजह से कुछ अहम पाबंदियां लागू की जा रही हैं। इसके मुताबिक शहर के सभी बाजार और दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। ये दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलेंगी।

आदेश के मुताबिक, शाम 6 बजे से सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें शॉपिंग मॉल, स्टोर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी तरह के ठेले-गुमटी बंद कर दिए जाएंगे। ये आदेश 4 अप्रैल यानी रविवार से अमल में लाया जाएगा। शराब की देशी विदेशी दुकानें भी शाम 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी।

जिला प्रशासन के आदेश में कुछ स्टोर्स को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की छूट है। इनमें सिर्फ रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डाइनिंग और टेकअवे या होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक होगी इसके बाद ये स्टोर भी बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ दवा की दुकानों और पेट्रोल पंप को समय की इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।

इन पर भी पाबंदी

  • शहरी इलाकों में साप्ताहिक बाजार अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।
  • तेलीबांधा- बूढ़ा तालाब जैसी जगहों पर पार्क के आसपास की चौपाटी या खाने पीने की चीजें बेचने वाली गुमटी भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी।
  • जिले की सभी तरह की देशी और विदेशी शराब दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी।
  • सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।
  • सभी जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।
  • सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को दुकान के खुलने-बंद होने का समय लिखवाना होगा।
  • इन नियमों का उल्लंघन किया तो 15 दिनों के लिए दुकान सील कर दी जाएगी।