Home जानिए फेसबुक-ट्विटर से हैं नाखुश तो सरकार से करें शिकायत, 3 महीने में...

फेसबुक-ट्विटर से हैं नाखुश तो सरकार से करें शिकायत, 3 महीने में बनेगी ग्रीवांस कमेटी

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003

Big News: केंद्र सरकार ने फेसबुक-ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनमर्जी रोकने की योजना तैयार कर ली है. सरकार नए नियम लेकर आई है, जिससे पीड़ित जनता को राहत मिलेगी. इसके तहत लोग सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट की शिकायत कर सकेंगे, सरकार इसके लिए अगल तीन महीनों अपीलिय समिति का गठन करेगी. देश का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शिकायत की पूर्ति से संतुष्ट नहीं है तो वह ऑनलाइन इस अपीलिय समिति से संपर्क कर सकता है.

नई दिल्ली. फेसबुक-ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब मनमर्जी नहीं चलेगी. नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके कंटेंट पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियम तैयार किए. इसके तहत लोग सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट की शिकायत कर सकेंगे, सरकार इसके लिए अगल तीन महीनों में अपीलिय समिति का गठन करेगी.

नए नियम के मुताबिक, देश का कोई भी व्यक्ति अगर संबंधित कंपनी में शिकायत करता और उसके अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह ऑनलाइन इस अपीलिय समिति से संपर्क कर सकता है. अपीलिय समिति जिस भी आदेश को पारित करेगी उसे संबंधित वेबसाइट को अपलोड करना होगा और अपील को 30 दिन में निपटाना होगा. बता दें, सोशल मीडिया इंडस्ट्री ने सुनवाई के अपनी खुद का नियामक विभाग बनाने की बात कही थी, लेकिन उसकी अपील को रद्द कर दिया गया.

30 दिनों के अंदर करनी होगी अपील
नए नियम के मुताबिक, अपीलिय समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे. इनमें से अध्यक्ष पूर्व अधिकारी हो सकता है, जबकि दो स्वतंत्र सदस्य होंगे. जो भी व्यक्ति किसी कंपनी के शिकायत अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह सरकार की शिकायत अपीलिय समिति में अपील कर सकता है. शिकायकर्ता को शिकायत अधिकारी से बात करने के 30 दिनों के अंदर अपीलिय समिति में अपील करनी होगी.

नियम से जुड़ी 10 अहम बातें

  • अपीलीयि समिति को लगेगा तो वह किसी भी विशेषज्ञ से इस संबंध में मदद ले सकती है
  • इस नए नियम का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल मीडिया इथिक्स कोड) एमेंडमेंट रूल्स 2022 है
  • जिस कंपनी को शिकायत की गई उसके अधिकारियों को 24 घंटे में मामला देखना होगा
  • उसके बाद 15 दिनों में विवाद को हल करना होगा
  • अगर 6 विशेष कैटेगरी में शिकायतें हैं तो उसे 72 घंटे के अंदर हल करना होगा
  • इन 6 विशेष कैटेगरी में अश्लीलता, पोर्नोग्राफि, प्राइवेसी भंग करना, जेंडर से जुड़ी प्रताड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देना, जूए को बढ़ावा देना
  • किसी ग्रुप में शत्रुता बढ़ाना, जातिवाद, बच्चों के लिए हानिकारक, सूचनाओं को लेकर भ्रम फैलाना, किसी और के नाम का इस्तेमाल करना
  • देश की अखंडा, एकता, रक्षा, एकजुटता के लिए हानिकारक, किसी दूसरे देश का मजाक उड़ाना
  • किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल सहित कई बिंदु शामिल हैं
  • संबंधित कंपनी को इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी