अवैध खाद भंडारित करने पर तीन कृषि केंद्रों पर हुई कार्यवाही,,अनुज्ञा प्रमाण पत्र 21 दिवस के लिए किया गया निलंबित

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    मुंगेली

    अवैध खाद के भंडारण करने पर विकासखंड लोरमी के तीन कृषि केंद्रों का अनुज्ञा प्रमाण पत्र 21 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि गत दिवस कृषि विभाग द्वारा विकासखंड लोरमी के मेसर्स कृष्णा कृषि केन्द्र खुड़िया, शरद कृषि केन्द्र रामूनगर अखरार एवं नर्मदा कृषि केन्द्र खुड़िया का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इन कृषि केंद्रों में जैव उर्वरक सरदार सुपर पावडर कंपनी ग्रोवर इंडिया बायो फर्टिलाइजर जी. ई. रोड परमालकासा भारत का उत्पाद अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। उन्होंने बताया कि उक्त कृत्य हेतु उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड लोरमी द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिस पर इन कृषि केंद्रों द्वारा संतोषजनक जवाब नही दिया गया, जिसे देखते हुए तीनों कृषि केन्द्रों का अनुज्ञा प्रमाण पत्र को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर देव के निर्देशानुसार जिले में कृषकों को खरीफ मौसम में उच्च गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिले के किसानो को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने और अवैध भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्यवाही किया जा रहा है।