Home छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2019 : मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर लगेगी...

लोकसभा चुनाव 2019 : मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर लगेगी रोक




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए मतदान दिवस के साथ उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन हो रहा है। पहले चरण के लिए बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन के दौरान मीडिया के गलत उपयोग को रोकने भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

–इन पर रहेगी कड़ी निगरानी—-

प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी दी। सुब्रत साहू ने बताया है भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रिंट मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को भी अवगत कराया जा रहा है।