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आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले पूर्व अफसर पर लगा PSA, आखिर क्या होता है ये.. जानिए

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जम्मू कश्मीर में पूर्व आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल पर पीएसए लगाया गया है। घाटी से शाह फैसल को 370 हटाने के बाद से धारा 107 के तहत हिरासत में लि गया था। तब से उन्हें कस्टडी में लेकर रखा गया था। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि उनकी हिरासत कब खत्म होगी। शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष हैं।

इन पर भी लगा है PSA

बता दें प्रशासन ने हाल ही में राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर, सरताज मदनी, हिलाल लोन और नईम अख्तर पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है जम्मू कश्मीर में पीएसए कानून को लाने का श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है। 1978 में इसे लागू किया गया था। ये कानून किसी भी शख्स को एहतियान हिरासत में लेने से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना केस चलाए उसे दो साल तक जेल में रख सकती है।

कहा जा सकता है कि ये कानून देश के दूसरे हिस्सों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसा है, लेकिन देश में NSA लागू होने से दो साल पहले ही जम्मू कश्मीर में पीएसए लागू हो चुका था।