मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में देशी-विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी के लिए सरकार ने आबकारी नीति घोषित कर दी है। खास बात यह है कि प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, आबकारी विभाग ने पहले प्रस्ताव दिया था कि पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई शराब की दुकान नहीं है तो ठेकेदार को उप दुकान खोलने की अनुमति दी जाए।
इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आपत्ति ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनर्विचार कर नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई नीति के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शराब दुकानें 25 फीसदी बढ़ोतरी से नीलाम होंगी। प्रदेश के चार बड़े महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में दुकानों के दो-दो समूह बनाए जाएंगे। नगर निगम वाले 12 जिलों में दुकानों का एक समूह बनाया जाएगा।
इसी के ही साथ अंगूर की खेती कर रहे किसानों की आय बढाने और अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में अंगूर से बनाई जा रही वाइन के प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए आउटलेट खोले जाएंगे। साथ ही अब विदेशी शराब को ऑन-लाइन भी लिया जा सकेगा।