छत्तीसगढ़ बिलासपुर//
बिलासपुर = हाई कोर्ट ने बिलासपुर के तत्कालीन डीईओ और संयुक्त संचालक शिक्षा के खिलाफ आय से अधिक मामले में की गई शिकायत में 6 सफ्ताह में जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक रह चुके आर एन हीराधर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एसीबी से शिकायत की गई थी मामले में वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13,1 बि व 13,2 के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया था, इसके बाद से मामले में कार्यवाही नहीं की गई इस पर बिलासपुर के रजनीश साहू ने याचिका दायर किया था इस मामले में जल्द से जल्द जॉच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देने की मांग की गई थी याचिका में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित विभाग में कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी के बेंच में सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने एसीबी के एएसपी और एसपी को छै सप्ताह के भीतर जॉच पूरी कर सीआरपीसी की धारा 173,2 के तहत् संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए है ।
क्या है मामला
हीराधर के खिलाफ वर्ष 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो मे शिकायत की गई थी पुख्ता दस्तावेजों के साथ की गई शिकायत में बताया गया था की विजयापुरम कालोनी में आलिशान मकान व प्लाट , मोपका चाटीडीह में करोड़ों की जमीन, कांकेर जिले में कृषि भूमि खुद के नाम पर कई जगह खाते एफडी, महंगी गाडियां व साथ ही खुद व बेटे व अन्य रिश्तेदार के नाम पर करोड़ों की सम्पत्ति का दावा किया गया है , मामले में केश दर्ज करने के बाद आगे की कार्यवाही नहीं करने के कारण याचिका दायर की गई