बिलासपुर = बता दें कि मुंगेली जिले में ग्राम टेढ़ाधौरा निवासी शिवरानी उर्फ रानी सिंह व पति रामकिशोर सिंह का पारिवारिक विवाद न्यायालय में चल रहा है, जिसमे शिवरानी उर्फ रानी सिंह ने फर्जी बिल लगाकर प्रापर्टी (जमीन/मकान) हड़पने के लिए साजिश रची अतः न्यायालय ने एफ आई आर दर्ज करने का आदेश सरकंडा थाने को जारी किया है, बताते चले की शिवरानी उर्फ रानी सिंह व पति रामकिशोर सिंह बिलासपुर जिले मे सरकंडा क्षेत्र में इनका निवास था जिसमे रामकिशोर सिंह ने पत्नी के नाम रजिस्ट्री शुल्क कम होने पर घर पत्नि से प्रापर्टी खरीदी की थी, इसी बीच दोनो का विवाद न्यायालय में चलने लगा पत्नी ने महिला प्रताड़ना व दहेज प्रताड़ना का केश न्यायालय में पेश किया था व प्रापर्टी हड़पने के लिए भी घर पर कब्जा किया गया था, सिविल मामले में जीत हासिल करने के लिए न्यायालय में फर्जी दस्तावेज लगाकर साजिश रची गई जिसकी जानकारी आवेदक को प्राप्त हुई आवेदक रामकिशोर सिंह ने थाने में व पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की एफ आई आर दर्ज नहीं होने पर भा द प्र स 156,3 के तहत् न्यायालय में एफ आई दर्ज करने के लिए परिवाद दायर किया जिसपर दोनो पक्षों का लिखित व मौखिक तर्क लिया गया, अंत में न्यायालय ने निर्णय लिया व शिवरानी उर्फ रानी सिंह को दोषी मानते हुए 420 ipc के तहत् एफ आई आर दर्ज करने का आदेश जारी किया है जिसपर सरकंडा थाने ने 420ipc के तहत् शिवरानी उर्फ रानी सिंह के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया है ।दहेज प्रताड़ना/घरेलू हिंसा का केश पूर्व न्यायालय से किया जा चुका है खारिज = बता दें कि इस मामले में पत्नि द्वारा दहेज प्रताड़ना/घरेलू हिंसा का केश दायर किया था, जिसमे माननीय न्यायालय ने पूर्व में केश खारिज किया है।दहेज प्रताड़ना घरेलू हिंसा व कई महिला संबंधित प्रकरण में आरोप लगातार झूठे साबित हो रहे हैं, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी जाहिर की थी, व साजिश रचकर झूठे केश होने पर लगाम लगाने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए न्यायालयों व प्रशासन को इस विषय में गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए।