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नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अस्पताल पर की गई कार्यवाही




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मुंगेली//कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में संचालित अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा ने बताया कि नगर पंचायत पथरिया में संचालित आकृति हास्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हास्पिटल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था और अप्रशिक्षित स्टाॅफ द्वारा मरीजों का ईलाज किया जा रहा था। साथ ही चिकित्सकों की जानकारी, बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव हेतु ईनवायराकेयर अनुबंध, ओटी रजिस्टर, ओटी कल्चर टेस्ट एवं मरीजों के उपचार संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 तथा नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने, चिकित्सक की अनुपस्थिति में हास्पिटल संचालित करने के कारण आकृति हास्पिटल को सील किया गया। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी डाॅ. कमलेश खैरवार सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा।