अनावेदक कों जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित अन्य आस पास के 05 जिलों से किया था जिला बदर।
अनावेदक द्वारा जिला बदर होने के बावजूद भी अपने गृहग्राम आकर तलवार लहराकर आमनागरिकों कों कर रहा था आतंकित।
थाना लुन्ड्रा एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नग तलवार किया गया जप्त।
आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही।
सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 25/05/24 कों थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम कों जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ माह पूर्व जिला बदर हुआ व्यक्ति दोरना निवासी रामाशंकर यादव अपने निवास स्थान दोरना में आकर अपने कब्जे मे तलवार रखकर लोगों को भयभीत कर रहा है, सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण श्री अमित पटेल के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम दोरना लुन्ड्रा रवाना होकर जिला बदर हुए अनावेदक रामाकंशर यादव का पता तलाश किया जा रहा था दौरान पता तलाश रामाशंकर यादव अपने मकान की छत से तलवार लेकर नीचे कुदा और तलवार को लहराते हुए घर से बाहर सड़क की ओर भागने लगा जिसको पुलिस टीम की सक्रियता से घेराबन्दी कर पकड़ा गया।
पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हुए अनावेदक रामाशंकर यादव उम्र 52 वर्ष साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा को धारा 91 जा.फौ.का नोटिस देकर अनावेदक कों जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया एवं आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा हथियार तलवार के संबंध में भी कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया, अनावेदक रामाशंकर यादव साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के द्वारा छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अनुसार जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर अपने गृहग्राम आकर अपने निवास पर रहकर अवैध रूप से तलवार लहराकर आमनागरिकों कों डराना धमकाना पाये जाने पर आरोपी रामाशंकर यादव उम्र 52 वर्ष साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा के खिलाफ छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के धारा 14, 15 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान्, सत्यनारायण पाल, महिला आरक्षक प्रेमा मरावी, आरक्षक मनीष सिंह, अशोक यादव, दीपक पाण्डेय, हेमंत लकड़ा, अनिल मरावी शामिल रहे।