जांजगीर प्रथी महेन्द्र देवांगन, ग्राम केरा, जिला-जांजगीर चांपा द्वारा एन्टी कर्शन ब्यूरो,बिलासपुर में शिकायत की गईं थी कि हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां-महामाया समितिमिस्दा, लक्ष्मी कोसा समिति खोखरा एवं बजरंग बुनकर समिति खोखरा का कार्य निष्पादन बंद होनेके कारण उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन एवं सहकारी संघ रायपुर को आवेदनदिया गया था, जिस पर सहायक संचालक हथकरघा जांजगीर चांपा को जांच हेतु निर्देश प्राप्तहुआ। सहकारी समितियों दारा प्राथीं को अधिकृत करने पर जांच परचात् रियो्ट रायपुर भेजने हेतुवरिष्ठ निरीकषक हरेकृष्ण चौहान से मिलने पर उनके द्वारा 1.75.000 रूपये रिश्वत की मांग कीगई। प्र्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंे हाथों पकड़वाना चाहताथा। प्रार्थी द्वारा 50,000 रू. की व्यवस्था करने पश्चात् आज दिनांक 03.01.2025 को ट्रेप आयोजितकर प्रा्थी से आरोपी हरेकृष्ण चौहान, वरिष्ठ निरीक्षक, हथकरघा विभाग, जिला-जांजगीर चांपा कोपहली किश्त 50,00 रू. रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा गया। रही है।प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही