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वाहन का चालान नहीं भरा तो होगी जेल




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देशभर में एक सितंवर से नए ट्रैफिक नियम और जुर्माना दर लागू होने के बाद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है साथ ही नई दरों से खूब चालान भी कर रही है। वहीं रांची में कार्रवाई तीन सितंबर से शुरू हुई। इसकी वजह यह रही कि ट्रैफिक पुलिस की मशीनों में अपडेट नहीं थीं। लेकिन ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुरुग्राम में पुलिस के द्वारा हो रही कार्रवाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

15 हजार की स्कूटी 23 हजार का चालान

बता दें कि मंगलवार को गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस ने कागजात न होने की स्थिति में एक स्कूटी का 23 हजार रुपये का चालान काट दिया है। लेकिन स्कूटी काफी पुरानी थी जिसकी कीमत महज 15 हजार रुपए है। स्कूटी दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान थीं, वह किसी काम से गुड़गांव गये थे। उन्होंने सर्विस रोड पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया। पुलिस ने रोका और कागजात मांगे। पर उनके पास कागजात नहीं थे। इस दौरान पुलिस ने 23 हजार रुपये का चालान काट दिया।

रांची में पहला चालान 6000 का कटा

झारखंड की राजधानी दिल्ली में नए नियमों के तहत पहला चालान 6000 रुपए का काटा गया है। दरअसल रांची में तीन सितंवर यानी मंगलावार से यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों का चालान कटना शुरू हुआ है।

नए नियम के तहत रांची में पहला चालान स्कूटी (JH01BH-3597) सवार एक महिला का काटा गया है। महिला स्कूटी पर दो लोगों की पीछा बैठा रखा था साथ लेकिन उसके पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए का चालान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और 1000 रुपये का ट्रिपल राइड के लिए यानी कुल 6 हजार रुपए का चालान काट दिया। हालांकि, पहला चालान का पेमेंट अभी नहीं हुआ है.

मेदिनीनगर में कटे 1 लाख से ऊपर के चालान

तीन सितंवर को मेदिनीनगर में पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर से 125 लोग का चालान काटा। यह सभी दो पहिया वाहन के बिना हेलमेट पहने चला रहे थे। पुलिस ने जांच के उनके वाहन को जब्त कर लिया और नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया। बता दें कि बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाने पर नए नियाम के तहत 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। जुर्माना के रूप में 1.25 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

वाहन का चालान नहीं भरा तो होगी जेल

बता दें कि लोग चालान की भारी भरकम राशि को देखकर लोग अपने वाहनों को जब्त करा रहे हैं। लेकिन इससे उनकी परेशानी खत्म नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए टैफिक पुलिस कोर्ट में मामला भेजने की तैयारी कर रही है। कोर्ट मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के आधार पर सजा देने के साथ ही वाहन की नीलामी करेगी।