मुंगेली दिनांक 17.04.2023 की सुबह थाना चिल्फी को सूचना मिली कि ग्राम गोल्हापारा के पास लोरमी पण्डरिया रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है कि सूचना पर तत्काल चिल्फी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। जांच के दौरान मृतक की पहचान चिल्फी निवासी शत्रुहन साहू के रूप में हुआ, जिसके सिर पर किसी कठोर धारदार हथियार से हमला कर हत्या होना पाया गया, साथ ही जांच से स्पष्ट हुआ कि हत्या घटना स्थल पर नहीं की गई है। जिस पर थाना चिल्फी में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक अपने घर वालों से हमेशा शराब पीकर वाद-विवाद एवं लड़ाई झगड़ा करते रहता था, जिस पर चिल्फी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेह के आधार पर मृतक के घर का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया, जहां घर के आंगन में एक फावड़ा एवं मृतक के घर का वाहन वैगनआर दोनों में खून के धब्बे लगे हुए थे जिसे धोकर रखा गया प्रतीत हो रहा था, जिससे घर में ही हत्या करने का संदेह होने पर मृतक के पुत्र विकास साहू, पत्नी भारती साहू, पुत्री रजनी साहू एवं बहू ज्योति साहू एवं अन्य पुत्र अपचारी बालक को विधिवत अभिरक्षा में लेकर सघनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मृतक के पुत्र विकास साहू ने बताया कि उसके पिता मृतक शत्रुहन साहू रोज शराब पीकर उसकी माता, भाई-बहन आदि से गाली-गलौच एवं मारपीट करते रहता था। दिनांक 17.04.2023 को भी मृतक ने शराब पीकर पत्नी एवं बहू, बेटी से मारपीट एवं गाली गलौच किया था, जिससे आवेश में आकर पुत्र विकास साहू ने आंगन में रखे फावड़ा से कमरे के अंदर सो रहे अपने पिता के सिर पर मारकर मृतक के ऊपर बैठ गया एवं मृतक की पत्नी भारती साहू ने भी आवेश में आकर फावडे से कनपटी पर प्राणघातक हमला कर दिया जिससे मृतक शत्रुहन साहू की मौत हो गई। उसके बाद विकास ने अपनी मां भारती साहू और अपचारी बालक के साथ मृतक के शव को अपने वाहन वैगनआर क्रमांक सीजी 10 एफ ए 5389 में रखकर रात में ही गोल्हापारा के पास सड़क किनारे फेंक दिये एवं घर वापस आकर विकास की पत्नी ज्योति साहू एवं बहन रजनी साहू के साथ मिलकर फावड़ा और वैगनआर को धोकर साफ करना स्वीकार किये हैं। प्रकरण में हत्या जैसे गंभीर अपराध किये जाने के कारण प्रकरण में आरोपियों मृतक के पुत्र विकास साहू, पत्नी भारती साहू, पुत्री रजनी साहू एवं बहू ज्योति साहू एवं अपचारी बालक के विरूद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत कार्यवाही करते हुए घटना में प्रयुक्त हथियार फावड़ा एवं वाहन वैगनआर को जप्त कर सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोरमी निरीक्षक गौरव पाण्डेय, साईबर सेल प्रभारी सत्यम सिंह चौहान, थाना प्रभारी चिल्फी सउनि सुशील बंछोर, सउनि कुंदर सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक केकम सिंह आहिरे, लोकेश सिंह राजपूत, मनोज सिंह राजपूत, रवि जांगड़े, आरक्षक देवीचंद नवरंग, अशोक कुमार जोशी, नमित सिंह ठाकुर कृष्णानंद साहू, रामकिशोर, विनोद कुमार बंजारा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।