मुंगेली 18 अप्रैल 2023// कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध दल तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह की सूचना होने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नं. 7000296589 व चाईल्डलाइन केन्द्र समन्वयक 8821916846, 9340500854 व चाइल्ड हेल्पलाइन नं. 1098 या संबंधित थाना में फोन कर या लिखित रूप से सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह हेतु बालिका की आयु 18 वर्ष व बालक की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम में होने पर बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह केवल सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 02 साल तक के कठोर कारावास या 01 लाख रूपये तक जुर्माना व दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है।