Home छत्तीसगढ़ एसआई कृष्णा साहू के विरुद्ध हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का...

एसआई कृष्णा साहू के विरुद्ध हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दृष्टांत देते हुए कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया है।

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003
IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

कोरबा – एसआई कृष्णा साहू के विरुद्ध हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दृष्टांत देते हुए कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया है। बता दें कि रामपुर चौकी और साइबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू ने 22 अगस्त 2022 को सीतामणी इमलीडुग्गु निवासी लोकेश तिवारी को बिना एफआईआर के मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की मनगढ़त कहानी और कार्यवाही से क्षुब्ध होकर पीड़ित लोकेश तिवारी ने अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश एसके अग्रवाल ने केस की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षो के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय अरनेश कुमार का दृष्टांत देते हुए आगामी 9 फरवरी को एसआई कृष्णा साहू को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।